शराब नीति मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को मंगलवार (9 अप्रैल) को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी को सही ठहराया है और साथ ही यह भी कहा है कि ईडी के पास केजरीवाल के ख़िलाफ़ पर्याय सबूत मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि गोआ चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने CM की रिमांड का फैसला बरकरार रखा है। आम आदमी पार्टी इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।
संवैधानिक नैतिकता की फिक्र ना कि राजनैतिक नैतिकता की-
कोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है ना कि राजनैतिक नैतिकता की। मौजूदा केस ना तो केंद्र सरकार और आदमी पार्टी के बीच है,यह केस ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच का है और ईडी के पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट्स के बयान हैं।
हाईकोर्ट का फैसला- हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरह से वैध है।
केजरीवाल की दलील- ईडी के पास कोई सबूत नही है कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।
ईडी की दलील- कोई अपराधी यह नहीं कह सकता है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी चुनाव हैं । हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पास व्हाट्सएप्प चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डेटा मौजूद है।
सूरज कुमार
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